निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार हो अल्ट्रासाउण्ड के पंजीकरण व नवीनीकरण
बदायूँ। जिलाधिकारी मनोज कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में पीसीपीएनडीटी (गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक) की बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अल्ट्रासाउण्ड के पंजीकरण व नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों के संबंध में निरीक्षण कर आख्या दो दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि पंजीकरण व नवीनीकरण के संबंध में कार्रवाई की जा सके।
पीसीपीएनडीटी (गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक) लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के अन्तर्गत आहूत बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि अल्ट्रासाउण्ड व आईवीएफ के नवीनीकरण व पंजीकरण का कार्य पीसीपीएनडीटी अधिनियम में निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार ही हो, यह सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में उन्होंने दो दिन बाद पुन बैठक बुलाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी अब्दुल सलाम, कौशल गुप्ता ,मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला पुरुष चिकित्सालय डॉ0 कप्तान सिंह सहित अन्य अधिकारी, सलाहकार समिति के सदस्य व आवेदक अस्पतालों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।