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29 अक्टूबर से प्रारम्भ होगा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम

डीएम ने की राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, 06 जनवरी को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन, पोलिंग स्टेशन की दूरी लगभग 02 किमी से अधिक न हो

बदायूँ। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी निधि श्रीवास्तव ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफलता पूर्वक सम्पन्न कराने के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में बैठक कर बताया कि अभियान 29 अक्टूबर 2024 से प्रारम्भ हो रहा है। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 06 जनवरी 2025 को किया जायेगा। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अभियान में पूर्ण सहयोग करने के लिए कहा।
जिलाधिकारी ने बताया कि अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम दिनांक 29 अक्टूबर 2024 से आरम्भ हो रहा है जिसके अनुसार दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया जायेगा, दावा आपत्ति दाखिल करने की अवधि दिनांक 29 अक्टूबर 2024 से दिनांक 28 नवम्बर 2024 तक निर्धारित है। पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष अभियान तिथियां 09 नवम्बर 2024 (शनिवार), 10 नवम्बर 2024 (रविवार), 23 नवम्बर 2024 (शनिवार) एवं 24 नवम्बर 2024 (रविवार) है। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 06 जनवरी 2025 को किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि ऐसे मतदेय स्थल, जिन पर मतदाताओं की संख्या 300 से कम है, उनका भौतिक सत्यापन एवं तार्किक विश्लेषण करते हुए इस बात की सम्भावना का परीक्षण भी कर लिया जाये कि क्या ऐसे मतदेय स्थलों को किसी अन्य मतदेय स्थलों के साथ समायोजित किया जा सकता है एवं तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जाये। शहरी क्षेत्रों में जहॉ नयी आवासीय कालोनियां गत कुछ वर्षों में बनी है और उसमें नागरिक निवास करने लगे हैं तो वहॉ पर यथावश्यक नया पोलिंग स्टेशन बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि अत्याधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाए। अस्थायी निर्माण वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाए। ऐसे मतदेय स्थलों को चिन्हित किया जाए, जो मुख्य गांव/बस्ती से पर्याप्त दूरी पर हैं, उन मतदेय स्थलों को वहां से हटाकर मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत किसी सुविधाजनक भवन में स्थापित किया जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि पोलिंग स्टेशन की दूरी लगभग 02 किमी से अधिक न हो।
उन्होंने कहा कि यदि कोई मतदेय स्थल निजी भवन में स्थापित है और वहां यादि शासकीय भवन उपलब्ध हो गये है तो उक्त मतदेय स्थलों को शासकीय भवनां में स्थानान्तरित कर दिया जाए। यदि कोई मतदेय स्थल दुकान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान/व्यक्तिगत सामुदायिक केन्द्र/विवाह घर अथवा ऐसे भवन, जिनका स्वामित्व किसी राजनैतिक व्यक्ति के पास है, ऐसे मतदेय स्थलों हेतु विकल्प तलाश कर उनको स्थानान्तरित कर दिया जाए।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव शर्मा ने पुनरीक्षण सम्बन्धी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आगामी दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को जनपद के अन्तर्गत आने वाले सभी 06 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों क्रमशः 112-बिसौली (अ0जा0), 113-सहसवान, 114-बिल्सी, 115-बदायूँ, 116-शेखूपुर तथा 117-दातागंज के सभी मतदेय स्थलों (कुल 2577 मतदेय स्थल/1720 मतदान केन्द्र) पर आलेख्य निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि बीएलओ (बूथ लेविल आफिसर) द्वारा पुनरीक्षण अवधि के दौरान उपरोक्त पुनरीक्षण अवधि दिनांक 20 अगस्त 2024 से मतदाता सूची का घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इसके साथ ही बीएलओ के पास आवश्यक/पर्याप्त संख्या में फार्म-6,7, व 8 आदि उपलब्ध रहेंगे। निर्वाचक नामावली की एक प्रति जनसामान्य के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही सभी मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में फार्म-6, 7 और 8 भी उपलब्ध रहेंगे।
उन्होंने बताया कि 27 अगस्त 2024 तक जनपद की छः विधान सभाओं में मिलाकर कुल 2418224 मतदाता हैं जिनमें से 1296840 पुरूष मतदाता, 1121278 महिला मतदाता तथा 106 थर्ड जेंन्डर मतदाता हैं।
इस अवसर पर सभी उप जिलाधिकारी, समाजवादी पार्टी के आकाश गौतम, भारतीय जनता पार्टी के आशीष शाक्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अरविन्द राठौर, बहुचन समाज पार्टी के मनोज कश्यप सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

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