करोड़ों का प्लॉट मात्र 48 लाख में लिखाया, स्टाम्प की भी हुई चोरी, जारी चैक की रकम भी नहीं मिली विक्रेता को
बदायूं। लगभग तीन करोड़ रूपये के प्लॉट को 48 लाख रूपये में लिखाने तथा दिए हुए चैक की रकम विक्रेता को न मिलने के कारण मुख्यमंत्री को दी गई शिकायत के आधार पर नगर पालिका परिषद बदायूं के दो सभासदों के खिलाफ धारा 420, 406, 467, 468, 471, 506 में थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हो गया है।
ज्ञात हो पिछले कई दिनों से जफर आलम उर्फ राजू की जमीन के फर्जी बैनामे का प्रकरण सुर्खियों में चल रहा था। मामला हाई प्रोफाईल हो गया था। जफर आलम को सभासद नईम व सभासद फीरोज उर्फ पम्मी ने बैनामे में अंकित 24 लाख रूपये का एक्सिस बैंक का चैक बाद में देने को कहा गया था लेकिन जफर आलम के बार-बार मांगने पर जब उसे चैक नहीं दिया गया तब उसने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी बदायूँ से की थी। ज्ञात हो कि आज के बाजारी मूल्य के हिसाब से लगभग 3 करोड़ का प्लाट कुल 48 लाख रूपये में लिखा लिया गया। इससे सरकारी स्टाम्प की भी चोरी हुई है।
इस संदर्भ में जफर आलम उर्फ राजू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर नईम व फीरोज के खिलाफ लिखित शिकायत भी की थी। शिकायत की जांच चल रही थी जांच में कुछ तथ्य चौकाने वाले सामने आए। नईम व फीरोज द्वारा बैनामे में जिस एक्सिस बैंक का चैक सं. 17751 से 24 लाख रू० विक्रेता जफर आलम को देने का जिक्र किया है, जांच में वह चैक सं. 17751 दिनांक 08 अप्रैल 2024 को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को 40,900 रूपये की कीमत का जारी किया जो आहरित भी हो चुका है। अब सवाल यह उठता है कि अगर नईम व फीरोज ने चैक सं0-17751 से जफर आलम को 24 लाख रू० देना दर्शाया था तो चैक सं0-17751 मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को कैसे दे दिया गया। जब जफर आलम द्वारा नईम व फीरोज के विरूद्ध पुलिस अधिकारियों से शिकायत की गयी तो आनन-फानन में नईम व फीरोज ने जफर आलम के भाई नवेद आलम को अपने पक्ष में करके पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को शपथ-पत्र दिला दिया गया जिसमें नवेद आलम ने लिखा कि नईम व फीरोज ने जो चैक सं0-17751 बैनामे में 24 लाख का देना दर्शाया था वह मेरी जेब में स्याही गिर जाने के कारण खराब हो गया था। जब वह चैक सं0-17751 लेकर बैंक पहुंचा तब ने चैक लेने से मना कर दिया। जबकि जांच मे सच सामने आया कि उक्त बैंक का चैक सं. 17751 मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी को दिया गया है। यदि चैक स्याही के कारण खराब हो गया था तो वही चैक दूसरी कम्पनी को कैसे आहरित हो गया, इससे नईम व फीरोज की पोल खुल गयी, तथा इस साजिश में प्रार्थी का भाई नवेद आलम की मिलीभगत साबित हो गई।
पुलिस ने सभी बिन्दुओं पर जांच करके गत रात्रि थाना कोतवाली में पालिका सभासद मो० नईम व फीरोज के खिलाफ धारा 420, 406, 467, 468, 471, 506 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है।