- Advertisment -
Homeबदायूं14 सितम्बर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

14 सितम्बर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर होता है वादों का निस्तारण

बदायूँ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के क्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ के मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशों व अध्यक्षता में 14 सितम्बर 2024 को समय पूर्वान्ह् 10ः00 बजे से जनपद न्यायालय परिसर बदायूं में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं शिव कुमारी ने दी।
उन्होंने बताया कि दिनांक 14 सितम्बर 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर लाभ पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण, पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकता है, लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है, लंबित मामलों के लोक अदालत में निस्तारण पर न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था, लोक अदालत में निर्णय के विरूद्व कोई अपील नहीं, कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज एवं सुलभ और आपसी समझौते पर आधारित होती है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल प्रकृति के वाद, अपराधिक शमनीय वाद, राजस्व वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, बैंक वसूली वादों, मोटर दुघर्टना प्रतिकर याचिकाऐं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत, जल-कर एवं दूरसंचार बिल के विवाद, एन0आई0एक्ट, विधवा पंेशन योजना, विकलांग पेंशन योजना आदि सहित ऐसे विवाद जो अभी तक न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं, उन्हें भी वाद पूर्व सुनवाई (प्री-लिटीगेशन) स्तर पर निस्तारित कराया जा सकता है।
उन्होंने जनपद के सभी जनसामान्य एवं वादकारीगण से अनुरोध किया कि वह अधिक से अधिक संख्या में उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में समय से उपस्थित होकर अपने-अपने वादों/विवादों को निस्तारित करवाकर 14 सितम्बर 2024 को आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments