बदायूँ। जिला मजिस्ट्रेट निधि श्रीवास्तव ने आदेश जारी किए हैं कि अस्थाई लाइसेंस के बिना दीपावली के त्यौहार पर यदि कोई व्यक्ति अस्थाई शेड से आतिशबाजी भण्डारण एवं विक्रय करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उक्त आशय का पत्र जारी करते हुए डीएम ने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अस्थाई शेड से आतिशबाजी विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत करने से सम्बन्धित सभी नियमों का अनुपालन होने के उपरान्त ही अस्थाई शेड के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित होगा। इसकेे साथ ही यह भी निर्देश है कि अस्थाई शेड से आतिशबाजी विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व आतिशबाजी अनुज्ञप्त परिसरों का निरीक्षण कर लिया जाए।
डीएम ने कहा कि जनपद की थाना कोतवाली बदायूँ/थाना सिविल लाइन बदायूँ से सम्बन्धित नगर मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी पुलिस (नगर) व समस्त तहसीलों में सभी सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी पुलिस/मुख्य अग्निशमन अधिकारी बदायूँ/अग्निशमन अधिकारी (द्वितीय) सहसवान अपने-अपने क्षेत्र में स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर जनपद मुख्यालय शहर व तहसीलों एवं कस्बों में लगने वाली अस्थाई आतिशबाजी की दुकानों हेतु स्थान जो घनी आबादी से दूर खुले स्थान पर तथा अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से उचित हो उनका चयन कर चयनित स्थान की सूची अपनी स्पष्ट आख्या सहित उनके कार्यालय को अतिशीघ्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें,ताकि दीपावली के त्योहार के दृष्टिगत पूर्व की भांति जनपद के आतिशबाजी के अस्थाई लाइसेंस प्रभारी अधिकारी आयुध द्वारा समयार्न्तगत निर्गत किये जा सके।
समस्त सम्बन्धित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से स्थलीय निरीक्षण कर चेकिंग करने के उपरान्त यह भी सुनिश्चित कर लें कि समस्त सम्बन्धित आतिशबाजी लाईसेसियांे द्वारा विस्फोटक नियम, 2008 (संशोधित) के नियम- 84 के समस्त वांछित प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं साथ ही यह भी देख ले कि उनके क्षेत्र में बिना स्थाई/अस्थाई आतिशबाजी लाइसेंस के आतिशबाजी का विक्रय/भण्डारण तो नहीं किया जा रहा है, यदि ऐसा पाया जाये तो सम्बन्धित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इसके उपरान्त भी यदि कहीं कोई घटना घटित होती है तो सम्बन्धित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।