*थाना बिसौली पर पंजीकृत चोरी के मुकदमें से सम्बन्धित माल बरामद होने तथा अभियोग की घटना असत्य पाये जाने के सम्बन्ध में।*
दिनाँक 14.04.2025 को वादी अरविन्द कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह ग्राम खजुरिया थाना बिसौली बदायूं द्वारा थाना बिसौली पर सूचना दी कि उसके घर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में रखे जेवर व नकदी चोरी कर ली है। घटना के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिसौली पर मु0अ0सं0 119/2025 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत होकर विवेचना की जा रही थी। आज दिनांक 21/04/2025 को वादी मुकदमा अरविन्द कुमार उपरोक्त ने स्वयं थाना उपस्थित आकर एक प्रार्थना पत्र लाकर दाखिल किया। जिसमें अंकित किया कि दिनांक 14.04.2025 को मै अपनी रिश्तेदारी मे गया था मेरी पत्नी घर पर अकेली थी मेरे आने से पहले मेरी पत्ऩी भी अन्य रिश्तेदारी मे चली गई थी पत्नी ने घर मे रखा जेवर व रुपये सुरक्षा की दृष्टि से भान्जे सिट्टू को रखने के लिए दे दिया था जब मै घर आया तो अलमारी मे माल जेवर व रुपये दिखाई नही दिये तो मैने सोचा कि अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर ली है। वादी द्वारा अपनी पत्नी से बिना बात किये जल्दबाजी मे चोरी का मुकदमा लिखा दिया था आज जब पत्नी वापस घर आयी तो उन्होने बताया कि जेवर व रुपये मैने सिट्टू को रखने के लिये दे दिये थे। सिटटू के साथ जाकर मैने रुपया व माल जेवर ले लिया है मेरे घर मे कोई चोरी नही हुई थी जल्दवाजी मे बिना जानकारी किये मुकदमा लिखा दिया था।
वादी मुकदमा अरविन्द कुमार उपरोक्त द्वारा बिना जानकारी किये अभियोग पंजीकृत कराया गया वादी के द्वारा जो मुकदमा लिखाया गया था उससे सम्बन्धित माल जेवर सुरक्षित वादी को मिल गया है। अभियोग में नियमानुसार विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।