*पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट व गाली गलोज कर जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय, बदायूँ द्वारा दण्डित किया गया।*
थाना उसहैत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 207/2015 धारा 323/324/341/504/506 भादवि व 3(1) 10 एससी/एसटी एक्ट बनाम विपिन पुत्र रामेश्वर मौर्य निवासी गढिया हरदोपट्टी थाना उसहैत जनपद बदायूँ की विवेचना क्षेत्राधिकारी उझानी सतीश कुमार द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0) एक्ट, बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार आरक्षी सौरभ शर्मा थाना उसहैत द्वारा सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 25-04-2025 को माननीय न्यायालय एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0) न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त विपिन पुत्र रामेश्वर मौर्य निवासी गढिया हरदोपट्टी थाना उसहैत जनपद बदायूँ को अंतर्गत धारा 324/323/504/506 भादवि में 03 वर्ष के कारावास व 5000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व धारा 3(1) द,ध एससी/एसटी मे दोष मुक्त किया जाता है।
पैरवी करने वाले लोक अभियोजक ऐश्वर्य कुमार राजपूत (ADGC) व जितेन्द्र कुमार(ADGC), पैरोकार आरक्षी सौरभ शर्मा तथा विवेचक क्षेत्राधिकारी उझानी सतीश कुमार का योगदान सराहनीय रहा ।