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राजस्व अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर दी नवीनतम प्रावधानो एवं नवसृजित अपराधो की जानकारी

01 जुलाई से लागू होंगे 03 अधिनियम/संहिता

बदायूँ। नवीन आपराधिक विधिया 2023 पर संयुक्त निदेशक अभियोजन बदायूँ राकेश चन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व में गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में जिले के वरिष्ठ अभियोजन अधिकारियों के द्वारा जिले के राजस्व अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर कार्यशाला संचालित किया गया।
 प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी मनोज कुमार द्वारा किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में 01 जुलाई 2024 से लागू हो रहे भारतीय न्याय संहिता 2023 व भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता 2023 व भास्तीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानो पर प्रशिक्षको द्वारा विस्तार से व्याख्यान दिया गया।
प्रशिक्षण शिविर कार्यशाला में भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नवीनतम प्रावधानो एवं नवसृजित अपराधो पर जिले के वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी आनन्देश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा विस्तार से वर्चा की गयी तथा बताया गया कि किन परिस्थितियों में नवीन विधियों को सृजित किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि भारतीय न्याय संहिता में कौन-कौन से नये अपराध सृजित किये गये है तथा किन किन अपराधो को उनकी आवश्यकता न होने के कारण भारतीय न्याय संहिता 2023 से विलोपित कर दिया गया है।
संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा मॉबलिन्चिगं, संगठित अपराध, शॉपलिफ्टर व आतंकवादी कृत्य जैसे नवीनतम अपराधो पर चर्चा की गयी। इसी क्रम में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी जयहिन्द त्रिपाठी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधाना पर विस्तार से प्रशिक्षुओ को अवगत कराया गया। बताया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 दिनाक 01 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हो जायेगी। नयी संहिता पुरानी दण्ड प्रक्रिया संहिता 2023 के स्थान पर लायी गयी है। नयी संहिता में अभियोगो के शीघ्र अन्वेषण, विचारण के विषय में नवीनतम प्रावधान किये गये है जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली में गुणात्मक सुधार होगा।
 वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी जयहिन्द त्रिपाठी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में नवीनतया प्रावधानित जीरो एफआईआर, लोक सेवकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किये जाने से पूर्व न्यायालय द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओ, सात साल से कम अवधि स दण्डनीय अपराधों के पंजीकरण के पूर्व प्राथमिक जांच, पुलिस कस्टडी रिमाण्ड की अवधि बढ़ायी जाने से सम्बन्धित प्रावधानो, अभियोजन स्वीकृति सम्बन्धित नवीन विधियो पर विस्तार से व्याख्यान दिया गया।
 कार्यपालक मजिस्ट्रेटो से सम्बन्धित प्रावधानो पर उनके द्वारा विशेष रूप से व्याख्यान दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर राकेश चन्द्र पाण्डेय, संयुक्त निदेशक अभियोजन, द्वारा नवीनतम प्रावधानो पर विशेष टिप्पणिया की गयी जिससे प्रशिक्षु नवीनतम विधियों को सरलता से समझ सके।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में राकेश चन्द्र पाण्डेय, संयुक्त निदेशक अभियोजन बदायूँ द्वारा नवीन आपराधिक विधियों से सम्बन्धित रीडिगं मटेरियल, किताबें, पैमप्लेट आदि प्रशिक्षुओ को वितरित किया गया जिससे आपराधिक विधियों को समझने में सहायता मिल सके जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारी द्वारा संयुक्त निदेशक अभियोजन के पूरी टीम को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए सराहना की।
सभी प्रशिक्षुओ ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को नवीन विधियों के लागू होने की स्थिति में अत्यन्त लाभप्रद होने की बात की गयी तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी। प्रशिक्षण शिविर के लिए एडीएम प्रशासन द्वारा संयुक्त निदेशक अभियोजन, बदायूँ द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया तथा भविष्य में ऐसे कार्यक्रम नियमित अन्तराल पर किये जाने का अनुरोध किया गया।
कार्यक्रम के अंत में संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा सभी प्रशिक्षुओ के रुचिपूर्ण ढंग से शिविर में भाग लेने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त / राजस्व, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन, नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उपजिलाधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।

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