Home बदायूं केवल मतदाता पर्ची के आधार पर नहीं डाल सकेंगे वोट

केवल मतदाता पर्ची के आधार पर नहीं डाल सकेंगे वोट

प्रस्तुत करने होंगे आयोग द्वारा जारी विकल्प

बदायूँ। डायट स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण सत्र में मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी कार्मिक केशव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गोपनीय मतदान प्रकोष्ठ में एक बार में एक ही मतदाता रहेगा। किसी भी सुरक्षा प्राप्त महानुभाव के सुरक्षा कर्मी बूथ के अन्दर नहीं आ सकते। प्रशिक्षण में देर से आने वाले मतदान अधिकारियों को सीडीओ ने चेतावनी देकर अलग साइड में बैठाया।
प्रभारी अधिकारी कार्मिक केशव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस निर्वाचन में आयोग द्वारा मतदाता पर्ची को मतदान करने हेतु प्रर्याप्त साक्ष्य के रूप में अनुमन्य नहीं किया गया है अर्थात केवल मतदाता पर्ची के आधार पर कोई व्यक्ति मतदान नहीं कर सकेगा। उसे आयोग द्वारा मतदाता की पहचान हेतु अनुमन्य विकल्पों में से कोई एक विकल्प प्रस्तुत करना ही होगा।
प्रभारी अधिकारी कार्मिक केशव कुमार ने बताया कि यदि किसी मतदाता द्वारा किसी अन्य जनपद/विधान समा का बना हुआा मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो भी उसे मतदान हेतु अनुमन्य किया जायेगा, बशर्ते उसका नाम बूथ की मतदाता सूची में हो और मतदान अधिकारी प्रथम द्वारा उसकी पहचान सुनिश्चित कर ली गयी हो।
प्रभारी अधिकारी कार्मिक ने बताया कि मतदान अधिकारी प्रथम मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा और मतदाताओं की पहचान के लिए उत्तरदायी होगा। मतदाता के बूथ में प्रवेश करते ही उसका नाम जोर से बोलेगा, ताकि एजेण्ट सुन सकें और यदि कोई आपत्ति हो तो कर सका।
प्रभारी अधिकारी कार्मिक ने बताया कि मतदान अधिकारी द्वितीय बायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही से निशान बनायेगा। मतदान अधिकारी द्वितीय मतदाता का पूर्ण हस्ताक्षर अथवा निरक्षर होने की दशा में अंगूठे का निशान रजिस्टर पर लेगा। मतदान अधिकारी तृतीय कन्ट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा।

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