बदायूँ। एक जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-आलेख्य का प्रकाशन 29 अक्टूबर को किया जाएगा। जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव की अध्यक्षता मेें राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ गुरूवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में बैठक आयोजित हुई। बैठक के आयोजन के उद्देश्य के संबंध में डीएम ने अवगत कराया कि भारत निर्वाचन निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि एक जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम दिनांक 29-10-2024 से आरम्भ हो रहा है जिसके अनुसार दिनांक 29-10-2024 को निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया जायेगा, दावा, आपत्ति दाखिल 29 अक्टूबर 2024 से 28 नवम्बर 2024 तक निर्धारित है। पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष अभियान तिथियां 09, 10, 23 एवं 24 नवम्बर है। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 06 जनवरी 2025 को किया जायेगा।
डीएम ने बैठक में कहा कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आयु वर्ग 18-21 वर्ष के मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में सम्मिलित करने हेतु समस्त माध्यमिक कॉलेज एवं डिग्री कॉलेज के प्राचार्याे के साथ बैठक कर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, जिससे जनपद का ई0पी0 रेशियो में वृद्धि हो सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की गयी कि अधिक से अधिक वोटर हेल्पलाईन एप को प्रयोग किया जाये। साथ ही प्रारूप-8 चार उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जायेगा।
पुनरीक्षण सम्बन्धी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए अवगत कराया गया कि आगामी 29 अक्टूबर 2024 को जनपद के अन्तर्गत आने वाले सभी 06 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों 112-बिसौली (अ0जा0), 113-सहसवान, 114-बिल्सी, 115-बदायूँ, 116-शेखूपुर तथा 117-दातागंज के सभी मतदेय स्थलों (कुल 2580 मतदेय स्थल/1723 मतदान केन्द्र) पर आलेख्य निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन किया जायेगा। निर्वाचक नामावली की एक प्रति जनसामान्य के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही सभी मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में फार्म-6, 7 और 8 भी उपलब्ध रहेंगे। पुनरीक्षण अवधि में दावे/आपत्तियों को जमा करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई कि 29 अक्टूबर 2024 से 28 नवम्बर 2024 तक सभी पात्र व्यक्तियों जिनकी आयु एक जनवरी 2025 को 18 वर्ष या उससे अधिक है और उनका नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत नहीं है, वे अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराने हेतु प्रारूप-6 में आयु/जन्मतिथि व निवास से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र सहित अपने मतदेय स्थल पर बीएलओ को, तहसील कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही निर्वाचक नामावली में विद्यमान किसी मृतक, शिफ्टेड, डुप्लीकेट मतदाता का नाम कटवाने हेतु फार्म-7 एवं किसी प्रविष्टि में संशोधन हेतु फार्म-8 भरकर जमा किये जा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि समस्त अर्ह नागरिक निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हो जायें एवं निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम, पता, आयु एवं अन्य प्रविष्टियों में विद्यमान त्रुटियों को दूर कर दिया जाये।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 वैभव शर्मा ने पुनरीक्षण की प्रक्रिया मंे राजनैतिक दलों के सहयोग के बारे में अवगत कराते हुए बताया गया कि इस महत्वपूर्ण कार्य में राजनैतिक दलों के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार, निर्वाचक नामावली में छूटे हुए सभी अर्ह मतदाताओं विशेष रूप से युवा, महिला मतदाताओं के नाम सम्मिलित कराने हेतु फार्म-6 भरवाये जाने, निर्वाचक नामावली में विद्यमान मृतक, शिफ्टेड, डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली से अपमार्जित कराने हेतु सम्बन्धित मतदाताओं के फार्म-7 भरवाये जाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। इस अवसर पर सभी संबंधित अधिकारी एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण मौजूद रहे।