ब्याज सहित देय ऋण जमा नहीं किया तो कटेगी आर0सी0 और होगी वसूली
बदायूँ: 03 अप्रैल। ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मो0 ख़ालिद ने जानकारी दी है कि उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड की ओर से ज़िले में टर्मलोन, मार्जिन मनी ब्याज रहित, ऋण योजना के अन्तर्गत जनपद में वर्ष 1995 से 2009 तक एवं 2019 के बाद लाभान्वित हुए लाभार्थियों से मूल धनराशि और ब्याज की धनराशि की वसूली के लिये माह अप्रैल में विशेष अभियान चलाकर ऋण वसूलने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर संचालित है।
उन्होंने बताया कि उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड लखनऊ द्वारा जनपद के 10 बड़े बकायेदारों की सूची उपलब्ध करायी गयी है। जो बड़े बकायेदार हैं अथवा जिनके द्वारा अभी तक बकाये के रूप में कोई भी ऋण की धनराशि या अवशेष बकाया की धनराशि वापस या जमा नहीं की गयी है,उनक विरूद्ध शासनादेश में दिये गये प्रावधानों के अनुसार जैसे यदि बकायेदार असलाहधारी, सरकारी, अर्द्व सरकारी एवं सरकारी सेवा के अन्तर्गत कार्यरत हैं या कोटेदार आदि बकायेदारों से वसूली करने हेतु ज़िलाधिकारी के माध्यम से उनके असलहे के लाइसेन्स निरस्त करने,सरकारी एवं अर्द्वसरकारी सेवा में कार्यरत बकायेदारों की वसूली उनके सेवानियोजक के माध्यम से पत्राचार कर वेतन आदि से करने,कोटेदार हो तो उनका कोटा निरस्त कराने सम्बन्धी कठोर कार्यवाही कर निगम की बकाया ऋण धनराशि वसूल की जायेगी। ऐसे बकायेदार जो ज़मीन अथवा अन्य अचल सम्पत्ति बेचकर चले गये हैं उन्हें चिन्हित करके उनकी ज़मीन को ख़रीदने वाले क्रेता को नोटिस देकर बकाया धनराशि वसूल किये जाने का प्रयास किया जायेगा तथा मृतक बकायेदारों की वसूली उनके वारिसान से की जायेगी। जो असरदार एवं नादेहांत बकायेदार हैं उनसे वसूली हेतु ज़िला प्रशासन से सहयोग प्राप्त कर ऋण की धनराशि जमा करने हेतु कठोर कार्यवाही की जायेगी। बड़े बकायेदारों की सूची सार्वजनिक स्थान पर लगाकर/नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी,जिससे प्रतिष्ठित बकायेदारों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े जिससे वो ऋण की अदायगी के लिए बाध्य हो। माह अप्रैल 2025 तक देय धनराशि जमा न करने पर ऋण संहिता के विरूद्ध 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क संहिता भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूली की जाएगी। ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मो0 ख़ालिद ने वर्ष 1995 से 2009 तक लोन के लाभार्थियों को निर्देश दिए हैं कि वे बैंक ऑफ़ बड़ौदा मुख्य शाखा रईस मार्केट बदायॅूं के बचत खाता संख्या-09830100008679 में जमा करें तथा जनपद में वर्ष 2019-20 व 2020-21 में वितरित ऋणों की वसूली की धनराशि निगम मुख्यालय द्वारा संचालित बैंक ऑफ़ बड़ौदा सप्रू मार्ग शाखा लखनऊ के खाता संख्या-00500100017608 IFSC CODE-BARB0VJHAZR में लाभार्थी द्वारा जमा कर पेईंग स्लिप की फ़ोटो प्रति ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में ऋण योजना पटल सहायक राज कुमार के पास जमा करें। जिन लाभार्थियों द्वारा किस्तों का भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है। उन्हें भुगतान कराने का अन्तिम अवसर दिया जा रहा है। अन्यथा देय धनराशि की वसूली के लिए आरसी जारी की कार्यवाही की जाएगी जिस हेतु लाभार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।