Homeबदायूंप्रेक्षक ने दिया पीठासीन व मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण

प्रेक्षक ने दिया पीठासीन व मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण

मतदान के दिन मतदान समाप्ति समय पर लाइन में लगे सभी मतदाताओं को मिले वोट डालने का अवसर

बदायूँ। डायट स्थित ऑडिटोरियम में पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण सत्र में सामान्य प्रेक्षक के0के0 सुदामा राव ने कहा कि निर्वाचन को निष्पक्ष, पारदर्शी, सकुशल, निर्विघ्न रूप से संपन्न कराना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि दिए गए दायित्वों का भली प्रकार अध्ययन कर आयोग की मंशा अनुरूप उसका निर्वहन भी करें। व्यय प्रेषक आर0 कुमारन, पुलिस प्रेक्षक प्रियंका नरवररे भी मौजूद रहे।
सामान्य प्रेक्षक के0के0 सुदामा राव ने कहा कि पीठासीन अधिकारी को यह जानकारी आवश्यक है कि बूथ के अंदर आयोग द्वारा किसको प्रवेश के लिए अनुमन्य किया गया है। उन्होंने कहा कि केवल वही व्यक्ति ही बूथ के अंदर प्रवेश करें यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन मतदान समाप्ति समय पर जो भी मतदाता लाइन में लगे हैं उन सभी का वोट अवश्य पड़े यह भी सुनिश्चित किया जाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि जनपद में आगामी 07 मई 2024 को मतदान है। पोलिंग पार्टियों 06 मई को मंडी समिति से रवाना होगी तथा मतदान समाप्ति के बाद वापस वहीं पर ही आएंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव से संबंधित विभिन्न तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनपद में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 23 बदायूं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पांच विधानसभाएं आती हैं जिनमें से बदायूं, बिसौली, सहसवान, बिल्सी तथा जनपद संभल की गुन्नौर विधानसभा गुन्नौर आती है। उन्होंने बताया कि 23 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 1367 मतदान केंद्र व 2117 मतदेय स्थल है। उन्होंने बताया कि 23 बदायूं संसदीय क्षेत्र में 1074637 पुरुष मतदाता, 933066 महिला मतदाता तथा 111 अन्य मतदाता इस प्रकार कुल 2007814 मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन एक स्वस्थ व पवित्र परंपरा है और आप उसमें भागीदार बन रहे हैं इसलिए आप एक भाग्यशाली हैं
मुख्य विकास अधिकारी/ प्रभारी अधिकारी कार्मिक केशव कुमार ने कहा कि पोलिंग एजेंट उसी बूथ का या निकटवर्ती बूथ का या अपवाद की दिशा में उसी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। उन्होंने बताया कि पोलिंग एजेंट की नियुक्ति प्रत्याशी अथवा उसके निर्वाचन एजेंट के नमूना हस्ताक्षर के आधार पर की जाती है। प्रत्येक प्रत्याशी को एक पोलिंग एजेंट तथा अधिकतम दो रिलीविंग एजेंट अनुमन्य हैं।
उन्होंने प्रशिक्षण सत्र में पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारियों को मतदान दिवस से एक दिन पूर्व व मतदान दिवस पर किए जाने वाले कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी तथा उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। उन्होंने पीठासीन अधिकारी की पांच रिपोर्ट व चार घोषणाओं पर भी विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर अधिकारी, कर्मचारी, पीठासीन एवं मतदान अधिकारी मौजूद रहे।

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