बदायूँ। उप कृषि निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी बदायूँ द्वारा पराली/फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने हेतु जनपद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी है। जिसमें कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि जनपद में किसी भी कृषक के खेत में किसी भी दशा में पराली/फसल अवशेष नहीं जलने चाहिये, यदि कोई कृषक अपने खेत में पराली/फसल अवशेष जलाता है तो उस पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाएगी एवं कृषि विभाग की अन्य योजनाओं से भी वंचित कर दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त पुलिस थानों में वायरलैस के माध्यम से सभी पुलिस कर्मचारियों/अधिकारियों को पराली/फसल अवशेष जलाने से रोकने के संबंध में निर्देशित कर दिया गया है। अभी तक पराली जलाने पर जनपद के 03 कृषकों पर रू0 7500/-रूपये का जुर्माना लगाया गया है ।
उन्होंने सभी किसानों से यह अपील की है कि वह अपने खेतों में फसल अवशेष में आग न लगायें उनकी खेत में ही जोत कर सडा दें जिससे खेत की उर्वरा शक्ति में वृद्वि हो एवं मिटटी में जीवांश कार्बन की मात्रा बढे तथा पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण से बचाव हो सके।